नई दिल्ली. सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाएंगे उसके लिए खराब मोड़ और स्पीड ब्रेकर जैसी खामियों को दूर किया जायेगा।
परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अगले दो वर्ष में दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अहम बदलाव लागू करने के निर्देश दिए। 2025 से हल्के वजन वाले निजी व सार्वजनिक वाहनों में आगे पीछे दोनो सीट बेल्ट अलार्म अनिवार्य कर दिया है। 2026 से भारी वाहनों में भी यह नियम लागू होंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 31 मार्च 2025 के बाद बने वाहनों में फ्रंट और बैक सीट के लिए बेल्ट अलार्म सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। इसके उल्लघंन पर एक हजार रुपए के दंड का प्रावधान है पर अभी सभी वाहनों में यह लगा ही नहीं है।
बस, ट्रेवलर तथा मिनी बस में 2026 से यह नियम लागू होंगे।