इंदौर. शासकीय विद्यालय में मोबाइल लाने की आशंका के चलते सख्ती दिखाने के चक्कर में शिक्षिका डा जया पवांर द्वारा छात्राओ की आपत्तिजनक जांच के मामले में हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है।
कोर्ट ने शिक्षिका की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की और शिक्षिका का व्यवहार बेहद क्रूर बताते हुए जमानत की याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए पास्को एक्ट लागू होने की बात तो कही लेकिन एफ आई आर में इसका उल्लेख नहीं किया।इस पर कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को जांच के आदेश दिए।
शिक्षिका की ओर से दलील दी गई कि उन्हें 23 वर्षो से बच्चों को पढ़ाने का अनुभव है तथा अग्रिम जमानत हेतु कोर्ट द्वारा लगाई जानें वाली सभी शर्तो के लिए तैयार हैं। हालांकि कोर्ट ने उनकी दलील को मानने से इंकार कर दिया।